मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को देश भर में लागू कर दी है, लोकसभा चुनावों की तिथि घोषित करने से पहले ।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) संसद से पारित हुए लगभग पांच वर्ष हो चुके हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लेकर CAA को देश भर में लागू कर दिया है।
अब देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) आज से लागू हो जाएगा।
यह कानून देश के तीन पड़ोसी देशों में रहने वाले विस्थापित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देगा।
भारत सरकार द्वारा बनाया गया ऑनलाइन पोर्टल में उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा।
आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) में भारत के तीन पड़ोसी देशों के मुस्लिम नागरिकों को छोड़कर देश में नागरिकता देने का प्रावधान है।
केंद्रीय सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है जिसमें तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को आवेदन करना होगा।
उन्हें इस पोर्टल में पंजीकरण करना होगा। और पंजीकरण करने के बाद उनकी सरकारी जांच की जाएगी और भारत की नागरिकता दी जाएगी।
इसके अलावा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा।
याद रखें कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पिछले दो साल में देश के 9 राज्यों में 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों
और गृह सचिवों को सिख, जैन, पारसी, हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देने की शक्ति मिली है.
बंग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता दी गई है।
साथ ही, 2022–23 की गृह मंत्रालय की सलाना रिपोर्ट के अनुसार, 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक,
बंग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है।
साथ ही छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और राजस्थान राज्यों में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई है।